मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि 30 जून 2026 तक पंचायतों में आकस्मिक रूप से रिक्त हुए पदों की जानकारी 13 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से प्रमाणित कर आयोग को भेजी जाए। आयोग द्वारा प्राप्त इस जानकारी के आधार पर संबंधित पंचायतों में उप निर्वाचन (By-Election) कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यदि ऑनलाइन जानकारी भेजने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है, तो जिला प्रशासन राज्य निर्वाचन आयोग की आईटी शाखा से सहायता प्राप्त कर सकता है।
MP Panchayat Upchunav 2026: 30 जून तक रिक्त पंचायत पदों की जानकारी 13 जुलाई तक भेजें
मध्यप्रदेश में पंचायत स्तर पर रिक्त पदों को भरने की तैयारी तेज हो गई है। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि 30 जून 2026 तक विभिन्न पंचायतों में रिक्त हुए पदों का पूरा विवरण निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराया जाए। यह कदम पंचायतों में रिक्त पदों को भरने और स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री दिनेश श्रीवास्तव ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि 30 जून 2026 तक आकस्मिक रूप से रिक्त हुए पंचायत पदों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर उसका प्रमाणीकरण 13 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त जानकारी को उप निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल करना कठिन हो सकता है। इसलिए सभी जिलों को समय पर डेटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
किन पदों के लिए होगी जानकारी एकत्रित?
यह निर्देश उन सभी पंचायत पदों पर लागू होगा जो 30 जून 2026 तक किसी कारणवश रिक्त हो चुके हैं। इनमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के विभिन्न निर्वाचित पद शामिल हो सकते हैं।
रिक्तियां निम्न कारणों से उत्पन्न हो सकती हैं—
- पदाधिकारी का इस्तीफा
- मृत्यु
- अयोग्यता घोषित होना
- अन्य प्रशासनिक कारण
इन सभी पदों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा।
13 जुलाई तक ऑनलाइन जानकारी भेजना अनिवार्य
निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित पोर्टल पर पंचायतों की रिक्तियों का पूरा विवरण अपलोड करें और उसका प्रमाणीकरण भी समय सीमा के भीतर पूरा करें।
महत्वपूर्ण तिथियां
| विवरण | तिथि |
| रिक्तियों की गणना | 30 जून 2026 तक |
| ऑनलाइन जानकारी भेजने की अंतिम तिथि | 13 जुलाई 2026 |
इसी जानकारी के आधार पर होंगे उप निर्वाचन
राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिलों से प्राप्त ऑनलाइन एवं प्रमाणित जानकारी के आधार पर पंचायतों के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन (By-Election) कराने की कार्यवाही की जाएगी।
इसलिए यदि किसी पंचायत में कोई पद रिक्त है, तो उसकी सही जानकारी समय पर उपलब्ध कराना आवश्यक है, ताकि निर्वाचन कार्यक्रम तय किया जा सके।
तकनीकी समस्या होने पर मिलेगी सहायता
यदि किसी जिले को ऑनलाइन जानकारी अपलोड करने में तकनीकी परेशानी आती है, तो आयोग ने आईटी शाखा से संपर्क करने की सलाह दी है। इससे समय पर जानकारी भेजने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सकेगी।
जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पंचायतों से प्राप्त जानकारी सही, प्रमाणित और निर्धारित समय सीमा के भीतर आयोग तक पहुंच जाए। गलत या अधूरी जानकारी से उप निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
निष्कर्ष
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी यह निर्देश पंचायत उप निर्वाचन की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी जिलों को 13 जुलाई 2026 तक 30 जून 2026 तक रिक्त हुए पंचायत पदों की ऑनलाइन एवं प्रमाणित जानकारी भेजनी होगी। इसी आधार पर आयोग पंचायतों में उप निर्वाचन की घोषणा करेगा। इसलिए संबंधित अधिकारी समय सीमा का पालन करते हुए आवश्यक जानकारी जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं।